anish नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन को मिला सजा - . "body"

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नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन को मिला सजा 

BY ADMIN 
M V ONLINE BIHAR NEWS/बक्सर :- नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन अभियुक्तों को पाक्सो कोर्ट ने दोषी पाया है। जीसमे दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व एक अभियुक्त को बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताय की औद्योगिक थाना के सारीपुर गांव निवासी नेपाली यादव, बबलू यादव एवं भोला यादव के खिलाफ 30 नवंबर 2021 को महिला थाने में दुष्कर्म ‌का मामला दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ‌को भोला यादव ने बुलाया था। वह उससे बात कर रहा था। उसी बीच नेपाली यादव बबलू यादव ने उसे घर छोड़ने के बहाने अहिरौली बांध के पास अर्ध निर्मित मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया।
पुलिस की चार्जशीट के बाद पाक्सो न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सजा सुनाते हुए कहा कि दो अभियुक्तों नेपाली यादव बबलू यादव को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। तीसरे अभियुक्त भोला यादव को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया का अर्थ दंड भी लगाया। इसके अलावा बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए देने का आदेश पारित दिया गया ।

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन को मिला सजा

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन को मिला सजा 

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M V ONLINE BIHAR NEWS/बक्सर :- नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन अभियुक्तों को पाक्सो कोर्ट ने दोषी पाया है। जीसमे दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व एक अभियुक्त को बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताय की औद्योगिक थाना के सारीपुर गांव निवासी नेपाली यादव, बबलू यादव एवं भोला यादव के खिलाफ 30 नवंबर 2021 को महिला थाने में दुष्कर्म ‌का मामला दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ‌को भोला यादव ने बुलाया था। वह उससे बात कर रहा था। उसी बीच नेपाली यादव बबलू यादव ने उसे घर छोड़ने के बहाने अहिरौली बांध के पास अर्ध निर्मित मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया।
पुलिस की चार्जशीट के बाद पाक्सो न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सजा सुनाते हुए कहा कि दो अभियुक्तों नेपाली यादव बबलू यादव को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। तीसरे अभियुक्त भोला यादव को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया का अर्थ दंड भी लगाया। इसके अलावा बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए देने का आदेश पारित दिया गया ।