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M V ONLINE BIHAR NEWS/PATNA :- बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा नए साल के आगमन पर अपना पिटारा खोला गया है जिसमें राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि, शहर के आठ किलोमीटर के दायरे के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाएगा।
बताते चलें कि, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा बिहार के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर के यह आदेश दिया है कि, शहर इलाकों के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के टीचर और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाए । जानकारी के मुताबिक बता दें के 1986 के नियमों में संशोधन की जरूरत हो रही थी। जिसके बाद अब यह नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में राजकीयकृत उच्च विद्यालय /उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय और राजकीय बुनियादी विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 2023 में इसका लाभ मिल सकता है।

