anish तेजाब का शिकार हुई महिला को बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत DM ने दिया 1 लाख का चेक - . "body"

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तेजाब का शिकार हुई महिला को बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत DM ने दिया 1 लाख का चेक 


By admin

M v online bihar news/buxar/बीते कुछ दिन पहले बक्सर जिले में हुए तेजाब कांड मामले में पिंडलियां महिला को जिला पदाधिकारी अमन समीर एवं जिला जज अंजनी कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से सदर अस्पताल बक्सर में तेजाब हमले की पीड़िता को बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत ₹100000 प्रतिकर राशि को तेजाब पीड़िता के नाम का अकाउंट पेई चेक, तेजाब पीड़िता की मां को दिया गया।


विदित हो कि बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत तेजाब हमले से पीड़ित को सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर 1 लाख प्रतिकर राशि दी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दी जाने वाली ₹100000 प्रति कर का निर्णय जिला पीड़ित प्रतिकर बोर्ड के द्वारा लिया जाता है जिसके अध्यक्ष जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अन्य सदस्य जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन होते हैं। इस योजना अंतर्गत 2 माह के अंदर ₹100000 के अतिरिक्त ₹200000 तेजाब हमले से पीड़िता को दिया जाएगा।

इस दौरान सिविल सर्जन बक्सर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री धर्मेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य उपस्थित थे।

तेजाब का शिकार हुई महिला को बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत DM ने दिया 1 लाख का चेक

तेजाब का शिकार हुई महिला को बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत DM ने दिया 1 लाख का चेक 


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M v online bihar news/buxar/बीते कुछ दिन पहले बक्सर जिले में हुए तेजाब कांड मामले में पिंडलियां महिला को जिला पदाधिकारी अमन समीर एवं जिला जज अंजनी कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से सदर अस्पताल बक्सर में तेजाब हमले की पीड़िता को बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत ₹100000 प्रतिकर राशि को तेजाब पीड़िता के नाम का अकाउंट पेई चेक, तेजाब पीड़िता की मां को दिया गया।


विदित हो कि बिहार प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत तेजाब हमले से पीड़ित को सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर 1 लाख प्रतिकर राशि दी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दी जाने वाली ₹100000 प्रति कर का निर्णय जिला पीड़ित प्रतिकर बोर्ड के द्वारा लिया जाता है जिसके अध्यक्ष जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अन्य सदस्य जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन होते हैं। इस योजना अंतर्गत 2 माह के अंदर ₹100000 के अतिरिक्त ₹200000 तेजाब हमले से पीड़िता को दिया जाएगा।

इस दौरान सिविल सर्जन बक्सर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री धर्मेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य उपस्थित थे।