anish 7 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला डुमराव निवासी को मिला आजीवन कारावास - . "body"

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7 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला डुमराव निवासी को मिला आजीवन कारावास


By admin
M v online bihar news/Buxar/बीते कुछ दिन पहले जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरि जी के हाता के एक टोला जिस टोले में रहने वाले चौगाई गांव के निवासी सत्यमनु सिंह ने टॉफी देने के नाम पर 7 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत की थी। जिसके बाद लड़की के पिता ने थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी। और न्याय की मांग की थी। आज उस परिवार को न्याय मिला है दोषी व्यक्ति को बक्सर कोर्ट के द्वारा कड़ी सजा सुनाई गई है। इसकी जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के जज अविनाश शर्मा के द्वारा दोषी को 376(2एफ) में आजीवन कारावास व 1 लाख का जुर्माना, 377 में दस वर्ष की सजा व 50 हजार का जुर्माना व पॉक्सो चार में बीस वर्ष कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस तरह की की घिनौनी हरकत करने वाले व्यक्तियों को अदालत बक्से कि नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई करते हुए दंडित करेंगी।

7 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला डुमराव निवासी को मिला आजीवन कारावास

7 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला डुमराव निवासी को मिला आजीवन कारावास


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M v online bihar news/Buxar/बीते कुछ दिन पहले जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरि जी के हाता के एक टोला जिस टोले में रहने वाले चौगाई गांव के निवासी सत्यमनु सिंह ने टॉफी देने के नाम पर 7 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत की थी। जिसके बाद लड़की के पिता ने थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी। और न्याय की मांग की थी। आज उस परिवार को न्याय मिला है दोषी व्यक्ति को बक्सर कोर्ट के द्वारा कड़ी सजा सुनाई गई है। इसकी जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के जज अविनाश शर्मा के द्वारा दोषी को 376(2एफ) में आजीवन कारावास व 1 लाख का जुर्माना, 377 में दस वर्ष की सजा व 50 हजार का जुर्माना व पॉक्सो चार में बीस वर्ष कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस तरह की की घिनौनी हरकत करने वाले व्यक्तियों को अदालत बक्से कि नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई करते हुए दंडित करेंगी।