anish कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदेश जारी, अत्याधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में बनाया जायेगा माइक्रो कंटेंटमेंट जोन - . "body"

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 कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदेश जारी, अत्याधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में बनाया जायेगा माइक्रो कंटेंटमेंट जोन


सार्वजनिक स्थानों में भीड़ को किया जायेगा नियंत्रित

माइक्रो कंटनेमेंट जोन में सीमित अवधि के लिए लग सकता है

मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

By amit kumar

M v online bihar news/बक्सर, 22 फ़रवरी | वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिले में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गयी है। संक्रमण के मामले भी कम हो गये हैं। लेकिन संक्रमण की संभावना अभी भी बरकरार है। इसको लेकर प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। कोरोना के मामले फिर से नहीं बढ़े, इसके लिए गृहविभाग ने विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। जिले के डीएम और एसपी को अपने-अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों, शॉपिग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट, सब्जी मंडी आदि के संचालन में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों पर भी लोगों की अधिक भीड़ जमा नहीं हो इसके नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्सव या एवं अन्य आयोजन होता है तो वहां मानक से अधिक लोगों की भीड़ जमा नहीं हो। हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए आयोजन की अनुमति प्रदान करें।

अत्याधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में बनाया जायेगा माइक्रो कंटेंटमेंट जोन:

पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को माइक्रो कंटेंटमेंट जोन के रूप में चिह्नित करके वहां सीमित अवधि का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ी तो उन क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए लॉकडाउन लगाने की कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी हो कि जिले में लोगों के बीच अब कोरोना वायरस का डर पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों, मुख्यालय स्थित शॉपिग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित चौक चौराहों पर बिना मास्क लगाए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। 

बहुत जरूरी आयोजन के लिए मिलेगी अनुमति :

आदेश के अनुसार, अब ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें बहुत अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो और ऐसे आयोजन अगर बहुत जरूरी नहीं हों। वहीं अगर अनुमति मिल भी जाये तो प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हर हाल में हो। आयोजन की अनुमति देते समय उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या और समय का भी उल्लेख दर्ज रहेगा।

अब दवाई भी और कड़ाई भी :

कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी हम सभी को कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें कोविड-19 को लेकर लापरवाही नहीं बरती चाहिए। वैश्विक स्तर पर 2020 को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो, तो वह है कोरोना। बीते साल दुनिया की पूरी ऊर्जा कोविड-19 महामारी से बचाव के तरीके ढूंढ़ती रही। इसमें कामयाबी भी मिली और अब एक के बाद एक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में डटकर खड़ी हैं।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदेश जारी, अत्याधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में बनाया जायेगा माइक्रो कंटेंटमेंट जोन

 कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदेश जारी, अत्याधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में बनाया जायेगा माइक्रो कंटेंटमेंट जोन


सार्वजनिक स्थानों में भीड़ को किया जायेगा नियंत्रित

माइक्रो कंटनेमेंट जोन में सीमित अवधि के लिए लग सकता है

मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

By amit kumar

M v online bihar news/बक्सर, 22 फ़रवरी | वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिले में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गयी है। संक्रमण के मामले भी कम हो गये हैं। लेकिन संक्रमण की संभावना अभी भी बरकरार है। इसको लेकर प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। कोरोना के मामले फिर से नहीं बढ़े, इसके लिए गृहविभाग ने विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। जिले के डीएम और एसपी को अपने-अपने क्षेत्र में धार्मिक स्थलों, शॉपिग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट, सब्जी मंडी आदि के संचालन में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों पर भी लोगों की अधिक भीड़ जमा नहीं हो इसके नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्सव या एवं अन्य आयोजन होता है तो वहां मानक से अधिक लोगों की भीड़ जमा नहीं हो। हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए आयोजन की अनुमति प्रदान करें।

अत्याधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में बनाया जायेगा माइक्रो कंटेंटमेंट जोन:

पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को माइक्रो कंटेंटमेंट जोन के रूप में चिह्नित करके वहां सीमित अवधि का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आवश्यकता पड़ी तो उन क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए लॉकडाउन लगाने की कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी हो कि जिले में लोगों के बीच अब कोरोना वायरस का डर पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों, मुख्यालय स्थित शॉपिग मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित चौक चौराहों पर बिना मास्क लगाए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। 

बहुत जरूरी आयोजन के लिए मिलेगी अनुमति :

आदेश के अनुसार, अब ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें बहुत अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो और ऐसे आयोजन अगर बहुत जरूरी नहीं हों। वहीं अगर अनुमति मिल भी जाये तो प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हर हाल में हो। आयोजन की अनुमति देते समय उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या और समय का भी उल्लेख दर्ज रहेगा।

अब दवाई भी और कड़ाई भी :

कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी हम सभी को कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें कोविड-19 को लेकर लापरवाही नहीं बरती चाहिए। वैश्विक स्तर पर 2020 को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो, तो वह है कोरोना। बीते साल दुनिया की पूरी ऊर्जा कोविड-19 महामारी से बचाव के तरीके ढूंढ़ती रही। इसमें कामयाबी भी मिली और अब एक के बाद एक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में डटकर खड़ी हैं।