अब जिले में बिना अनुमति के नहीं उड़ सकता है ड्रोन संचालको को लेनी होगी अनुमति बोले S.D.M
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m v online Bihar news बक्सर/ जिले से एक ऐसी ख़बर निकल कर के सामने आ रही है की बिना अनुमति के आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते है !जिले के सभी ड्रोन संचालको को यह निर्देश देते हुए ( एसडीएम कृष्ण कुमार ) ने यह बताते हुए कहे की नागरिक उड्यन महानिदेशक के पत्र का हवाला करते हुए वह अपना निबंध मंत्रालय की वेबसाइट डीजीसीए डॉट जीओवी डॉट इन http://dgca.gov.in पर कराते हुए एक्नॉलेजमेंट नंबर और ओनरशिप एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करने के बाद ही ड्रोन का संचालन करें. उसके बाद जिला प्रशासन से भी अनुमति लेनी होगी उसके बाद ड्रोन संचालक अपने ड्रोन को उड़ा सकते है ! ऐसा नहीं करने वालो के खिलाफ कड़ी से कड़ी करवाई की जाएगी
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