anish 6 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू पुराने नियम ही रहेंगे लागू - . "body"

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6 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू पुराने नियम ही रहेंगे लागू


By admin

M v online bihar news/पटना:- गुरुवार को राजधानी पटना में चल रहे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक खत्म हो चुकी है। जिसमें पुरानी गाइडलाइन को लागू करने का फैसला लिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक जारी रहेगी। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आज दूसरे दिन हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार में पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। शादी विवाह को लेकर पहले जो पाबंदियां लगी थी वही जारी रहेगी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्ववीट कर बताया कि “कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।”



शादी विवाह में अब भी 50 लोग ही शामिल होंगे। दुकान बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक जो पाबंदियां लागू की गयी थी वह अब 6 फरवरी तक जारी रहेगी।तमाम पाबंदियां फिलहाल अभी लागू रहेगी। पिछले पांच दिनों में कोरोना के आंकड़े में जो उतार चढ़ाव सामने आए हैं उसे देखते हुए आज हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में पुरानी पाबंदियां लागू रहेगी।

6 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू पुराने नियम ही रहेंगे लागू

6 फरवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू पुराने नियम ही रहेंगे लागू


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M v online bihar news/पटना:- गुरुवार को राजधानी पटना में चल रहे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक खत्म हो चुकी है। जिसमें पुरानी गाइडलाइन को लागू करने का फैसला लिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू 6 फरवरी तक जारी रहेगी। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आज दूसरे दिन हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि बिहार में पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। शादी विवाह को लेकर पहले जो पाबंदियां लगी थी वही जारी रहेगी। सीएम नीतीश कुमार ने ट्ववीट कर बताया कि “कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।”



शादी विवाह में अब भी 50 लोग ही शामिल होंगे। दुकान बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक जो पाबंदियां लागू की गयी थी वह अब 6 फरवरी तक जारी रहेगी।तमाम पाबंदियां फिलहाल अभी लागू रहेगी। पिछले पांच दिनों में कोरोना के आंकड़े में जो उतार चढ़ाव सामने आए हैं उसे देखते हुए आज हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में पुरानी पाबंदियां लागू रहेगी।