लॉकडाउन के नियम में हुआ बदलाव अब खुल सकेंगे यह दुकानें, जानिए पूरी खबर।
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M v online bihar news/बक्सर: बिहार में कोरोनावायरस मामलों को बढ़ते देख बिहार में लॉकडाउन की तिथि में परिवर्तन किया गया है. जो 25 मई तक लागू रहेंगी, लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब सब्जी, मांस, मछली, दूध जन वितरण प्रणाली की दुकानें जो सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक खुला करती थी अब वो शहरी क्षेत्रों में सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो अब दुकान 8:00 से 12:00 बजे तक खुल सकेंगी. अगर बात करें निर्माण सामग्री संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें जो सप्ताह में मात्र 2 दिन यानी सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक ही खुली रह सकती हैं। जब की शादी समारोह में अब केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसकी जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया, की संक्रमण काल में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान अथवा सेवाएं खुली रह सकती हैं. जिनमें कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल- सब्जी और फल के घूम घूम कर बिक्री शामिल हैं.

