anish लॉकडाउन के नियम में हुआ बदलाव अब खुल सकेंगे यह दुकानें, जानिए पूरी खबर। - . "body"

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लॉकडाउन के नियम में हुआ बदलाव अब खुल सकेंगे यह दुकानें, जानिए पूरी खबर।


By admin

M v online bihar news/बक्सर: बिहार में कोरोनावायरस मामलों को बढ़ते देख बिहार में लॉकडाउन की तिथि में परिवर्तन किया गया है. जो 25 मई तक लागू रहेंगी, लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब सब्जी, मांस, मछली, दूध जन वितरण प्रणाली की दुकानें जो सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक खुला करती थी अब वो शहरी क्षेत्रों में सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो अब दुकान 8:00 से 12:00 बजे तक खुल सकेंगी. अगर बात करें निर्माण सामग्री संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें जो सप्ताह में मात्र 2 दिन यानी सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक ही खुली रह सकती हैं।  जब की शादी समारोह में अब केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसकी जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया, की संक्रमण काल में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान अथवा सेवाएं खुली रह सकती हैं. जिनमें कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल- सब्जी और फल के घूम घूम कर बिक्री शामिल हैं.

जिलाधिकारी के बिना अनुमती नहीं खुल सकती दुकान

लीची, आम इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु पेटियों के निर्माण संबंधित दुकान तथा आरा मिल जिला पदाधिकारी के अनुमति के पश्चात खोली जा सकेंगी. इसके अतिरिक्त अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवा यथावत कार्य करते रहेंगे. रात्रि कर्फ्यू शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक मान्य होगा. रेस्टोरेंट्स तथा भोजन की दुकानें सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक होम डिलीवरी के लिए खोली जा सकेंगी. मिठाई की दुकान केवल 4:00 बजे तक खुल सकेंगी. वही बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस के डंडे बरसने की संभावना बनाई जा रही है।

लॉकडाउन के नियम में हुआ बदलाव अब खुल सकेंगे यह दुकानें, जानिए पूरी खबर।

लॉकडाउन के नियम में हुआ बदलाव अब खुल सकेंगे यह दुकानें, जानिए पूरी खबर।


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M v online bihar news/बक्सर: बिहार में कोरोनावायरस मामलों को बढ़ते देख बिहार में लॉकडाउन की तिथि में परिवर्तन किया गया है. जो 25 मई तक लागू रहेंगी, लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब सब्जी, मांस, मछली, दूध जन वितरण प्रणाली की दुकानें जो सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक खुला करती थी अब वो शहरी क्षेत्रों में सुबह 6:00 से 10:00 बजे तक खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो अब दुकान 8:00 से 12:00 बजे तक खुल सकेंगी. अगर बात करें निर्माण सामग्री संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें जो सप्ताह में मात्र 2 दिन यानी सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक ही खुली रह सकती हैं।  जब की शादी समारोह में अब केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसकी जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया, की संक्रमण काल में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान अथवा सेवाएं खुली रह सकती हैं. जिनमें कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल- सब्जी और फल के घूम घूम कर बिक्री शामिल हैं.

जिलाधिकारी के बिना अनुमती नहीं खुल सकती दुकान

लीची, आम इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु पेटियों के निर्माण संबंधित दुकान तथा आरा मिल जिला पदाधिकारी के अनुमति के पश्चात खोली जा सकेंगी. इसके अतिरिक्त अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवा यथावत कार्य करते रहेंगे. रात्रि कर्फ्यू शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक मान्य होगा. रेस्टोरेंट्स तथा भोजन की दुकानें सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक होम डिलीवरी के लिए खोली जा सकेंगी. मिठाई की दुकान केवल 4:00 बजे तक खुल सकेंगी. वही बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस के डंडे बरसने की संभावना बनाई जा रही है।