anish केसरी हत्या कांड मे दूसरी बार दोषी करार शेरू सिंह - . "body"

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केसरी हत्या कांड मे दूसरी बार दोषी करार शेरू सिंह

By admin

M v online bihar news/बक्सर : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को नगर के चर्चित घटना केसरी हत्याकांड मामले की सुनवाई की। इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह को दोषी करार दिया। घटना 21 अगस्त 2011 को घटी थी । रंगदारी नहीं देने पर अभियुक्त ने राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पुन: विचारण करते हुए मुकदमे की दोबारा सुनवाई हुई। इस मामले में शेरू का दूसरा साथी चंदन मिश्रा उम्र कैद की सजा काट रहा है।


इस मामले में 16 अगस्त 2016 को निवर्तमान जिला जज प्रदीप मल्लीक ने अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने उसे 302 हत्या के साथ ही आ‌र्म्स एक्ट 27 तीन का उसे दोषी पाया था। इसके बाद उन्होंने फांसी की सजा का फैसला सुनाया था। इसी फैसले के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां पूर्व के फैसले को रद्द करते हुए कोर्ट ने पुन: विचारण कर मुकदमे की करवाई का आदेश दिया था। इसी के आलोक में स्थानीय कोर्ट में फिर से उसके मामले की सुनवाई की गई जिसमें शेरू सिंह को फिर दोषी पाया गया। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने बताया कि स्थानीय कोर्ट में 2016 के बाद फिर से मुकदमे की कार्रवाई की गई। इसमें अभियुक्त भादवि की धारा 302/34 , 386 व आ‌र्म्स एक्ट 27 के तहत फिर से आरोपी पाया। सजा के बिदु पर बुधवार को बहस होगी। शेरू फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है और पूरी सुनवाई के दौरान विडियो कांफ्रेंसिग से उसकी पेशी कराई गई।

केसरी हत्या कांड मे दूसरी बार दोषी करार शेरू सिंह

केसरी हत्या कांड मे दूसरी बार दोषी करार शेरू सिंह

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M v online bihar news/बक्सर : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को नगर के चर्चित घटना केसरी हत्याकांड मामले की सुनवाई की। इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह को दोषी करार दिया। घटना 21 अगस्त 2011 को घटी थी । रंगदारी नहीं देने पर अभियुक्त ने राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पुन: विचारण करते हुए मुकदमे की दोबारा सुनवाई हुई। इस मामले में शेरू का दूसरा साथी चंदन मिश्रा उम्र कैद की सजा काट रहा है।


इस मामले में 16 अगस्त 2016 को निवर्तमान जिला जज प्रदीप मल्लीक ने अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने उसे 302 हत्या के साथ ही आ‌र्म्स एक्ट 27 तीन का उसे दोषी पाया था। इसके बाद उन्होंने फांसी की सजा का फैसला सुनाया था। इसी फैसले के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहां पूर्व के फैसले को रद्द करते हुए कोर्ट ने पुन: विचारण कर मुकदमे की करवाई का आदेश दिया था। इसी के आलोक में स्थानीय कोर्ट में फिर से उसके मामले की सुनवाई की गई जिसमें शेरू सिंह को फिर दोषी पाया गया। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक गोपाल जी शर्मा ने बताया कि स्थानीय कोर्ट में 2016 के बाद फिर से मुकदमे की कार्रवाई की गई। इसमें अभियुक्त भादवि की धारा 302/34 , 386 व आ‌र्म्स एक्ट 27 के तहत फिर से आरोपी पाया। सजा के बिदु पर बुधवार को बहस होगी। शेरू फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है और पूरी सुनवाई के दौरान विडियो कांफ्रेंसिग से उसकी पेशी कराई गई।