anish शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण पहुंचा मामला सिमरी थाने - . "body"

    hedar kana

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शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण पहुंचा मामला सिमरी थाने

BY ADMIN 

M V ONLINE BIHAR NEWS/बक्सर/सिमरी/ प्रखंड क्षेत्र के एक गांव की युवती ने थाने में लिखितआवेदन देकर आरोप लगाई है की बिहिया थाना क्षेत्र के अमराई गांव के निवासी दीना महतो का पुत्र संदीप कुमार के द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ यौन शोषण किया गया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में युवती ने लिखा है कि परिजनों की रजामंदी से युवक से उसकी शादी तय की गई थी। तब उसकी उम्र 15 वर्ष थी।


जिस पर परिजनों ने मेरे बालिग होने और संदीप की नौकरी के बाद शादी कराने का निर्णय लिया। इस दौरान वर पक्ष को सोने के आभूषण सहित एक लाख रुपये उपहार स्वरूप दिए गए थे। इधर, शादी तय होने पर संदीप मोबाइल फोन से बातचीत करने लगा और तभी से यौन शोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन, अब वह शादी करने से इंकार कर रहा है। यहां तक कि अब दूसरी जगह शादी तय करने में जुटा है। युवती ने पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इसके बारे में सिमरी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि ऐसा आवेदन मिला है। उसकी जाँच की आएगी और दोषी पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 69 के तहत कारवाई की जाएगी।

शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण पहुंचा मामला सिमरी थाने

शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण पहुंचा मामला सिमरी थाने

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M V ONLINE BIHAR NEWS/बक्सर/सिमरी/ प्रखंड क्षेत्र के एक गांव की युवती ने थाने में लिखितआवेदन देकर आरोप लगाई है की बिहिया थाना क्षेत्र के अमराई गांव के निवासी दीना महतो का पुत्र संदीप कुमार के द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ यौन शोषण किया गया है। पुलिस को दिए गए आवेदन में युवती ने लिखा है कि परिजनों की रजामंदी से युवक से उसकी शादी तय की गई थी। तब उसकी उम्र 15 वर्ष थी।


जिस पर परिजनों ने मेरे बालिग होने और संदीप की नौकरी के बाद शादी कराने का निर्णय लिया। इस दौरान वर पक्ष को सोने के आभूषण सहित एक लाख रुपये उपहार स्वरूप दिए गए थे। इधर, शादी तय होने पर संदीप मोबाइल फोन से बातचीत करने लगा और तभी से यौन शोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन, अब वह शादी करने से इंकार कर रहा है। यहां तक कि अब दूसरी जगह शादी तय करने में जुटा है। युवती ने पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इसके बारे में सिमरी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि ऐसा आवेदन मिला है। उसकी जाँच की आएगी और दोषी पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 69 के तहत कारवाई की जाएगी।