anish जिले के निजी विद्यालय होंगे बंद DM ने दिया आदेश पढ़ें पूरी खबर - . "body"

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जिले के निजी विद्यालय होंगे बंद DM ने दिया आदेश पढ़ें पूरी खबर 


By admin

M v online bihar news/बक्सर:- जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक (शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन) समाहरणालय परिसर अवस्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गई।


आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रवेश क्षमता के 25% सीटों पर स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रवेश के विरूद्ध पूर्व के वर्षों (वितीय वर्ष 2019-20 से वितीय वर्ष 2023-24 तक) में निर्धारित संख्या से कम नामांकन हुआ है। समीक्षोपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को निम्नवत निदेश दिए गएः- कितने निजी विद्यालय डायस में इंट्री है। उनमें से कितने निजी विद्यालय को रजिस्ट्रड किया गया है तथा कितने निजी विद्यालय रजिस्ट्रर नहीं है।


जो निजी विद्यालय रजिस्ट्रर नहीं है उन्हें 31 मार्च तक नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर पर गठित कमिटी द्वारा वैसे निजी विद्यालय जो निर्धारित मानक को पूरा करते है या नहीं कि जाँच 30 अप्रैल तक करेंगे। मानक को पूरा नहीं करने वाले अपंजीकृत निजी विद्यालय को 31 मई तक बन्द करने का निर्णय लिया जायेगा। जो निजी विद्यालय पंजीकृत है तथा आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रथम कक्ष के ऊपर के कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति, नामांकन आदि की जाँच गठित कमिटी द्वारा की जायेगी।

भिन्नता पाए जाने पर आर0टी0ई0 के अन्तर्गत कार्रवाई का निर्णय लिया जायेगा। वर्ग I में नये सत्र में नामांकन लेने के पूर्व सभी स्वीकृति प्राप्त विद्यालय आवेदनों का संधारण पंजी में करेंगे। प्रत्येक 15 दिनों के अन्तराल पर कितने आवेदन प्राप्त हुए का सत्यापन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर होगी तथा सत्यापन की प्रति अद्योहस्ताक्षरी के जिला गोपनीय शाखा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

जिले के निजी विद्यालय होंगे बंद DM ने दिया आदेश पढ़ें पूरी खबर

जिले के निजी विद्यालय होंगे बंद DM ने दिया आदेश पढ़ें पूरी खबर 


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M v online bihar news/बक्सर:- जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक (शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकन) समाहरणालय परिसर अवस्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गई।


आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रवेश क्षमता के 25% सीटों पर स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रवेश के विरूद्ध पूर्व के वर्षों (वितीय वर्ष 2019-20 से वितीय वर्ष 2023-24 तक) में निर्धारित संख्या से कम नामांकन हुआ है। समीक्षोपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को निम्नवत निदेश दिए गएः- कितने निजी विद्यालय डायस में इंट्री है। उनमें से कितने निजी विद्यालय को रजिस्ट्रड किया गया है तथा कितने निजी विद्यालय रजिस्ट्रर नहीं है।


जो निजी विद्यालय रजिस्ट्रर नहीं है उन्हें 31 मार्च तक नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तर पर गठित कमिटी द्वारा वैसे निजी विद्यालय जो निर्धारित मानक को पूरा करते है या नहीं कि जाँच 30 अप्रैल तक करेंगे। मानक को पूरा नहीं करने वाले अपंजीकृत निजी विद्यालय को 31 मई तक बन्द करने का निर्णय लिया जायेगा। जो निजी विद्यालय पंजीकृत है तथा आर0टी0ई0 के अन्तर्गत प्रथम कक्ष के ऊपर के कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति, नामांकन आदि की जाँच गठित कमिटी द्वारा की जायेगी।

भिन्नता पाए जाने पर आर0टी0ई0 के अन्तर्गत कार्रवाई का निर्णय लिया जायेगा। वर्ग I में नये सत्र में नामांकन लेने के पूर्व सभी स्वीकृति प्राप्त विद्यालय आवेदनों का संधारण पंजी में करेंगे। प्रत्येक 15 दिनों के अन्तराल पर कितने आवेदन प्राप्त हुए का सत्यापन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर होगी तथा सत्यापन की प्रति अद्योहस्ताक्षरी के जिला गोपनीय शाखा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।