anish क्या चौसा थर्मल पावर वाटर पाइप लाइन एवं रेल कॉरीडोर भूमि का दर हुआ फाइनल जाने - . "body"

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क्या चौसा थर्मल पावर वाटर पाइप लाइन एवं रेल कॉरीडोर भूमि का दर हुआ फाइनल जाने

BY ADMIN

M V ONLINE BIHAR NEWS/बक्सर/जिला भू अर्जन कार्यालय बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार चौसा थर्मल पावर परियोजना अंतर्गत वाटर पाइप लाइन एवं रेल कॉरीडोर परियोजना में STPL बक्सर से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधिघोषणा क्रमश: दिनांक 29 जुलाई 2021 एवं दिनांक 6 नवंबर 2021 को समाचार पत्र के माध्यम से किया गया है। इसके पश्चात भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 (B) में निहित प्रावधानों के तहत दर का निर्धारण किया गया। उक्त प्रावधान के अनुसार अधिसूचना की तिथि से पूर्व 3 वर्षों का बिक्री आंकड़ा प्राप्त कर छ्दम बिक्री आंकड़ा को हटाते हुए उच्चतर 50% बिक्री आंकड़ा का औसत (जो MVR से अधिक है), प्राप्त कर दर निर्धारण किया गया है।


दर निर्धारण के पश्चात वाटर पाइप लाइन परियोजना के एवार्ड की घोषणा दिनांक 28 फरवरी 2022 को एवं रेल कॉरिडोर परियोजना के एवार्ड की घोषणा दिनांक 01 अप्रैल 2022 को किया गया है। उक्त के पश्चात मुआवजा भुगतान हेतु निर्धारित दर के आलोक में गुणक-2 एवं 100 प्रतिशत सोलेशियम यानी 4 गुना तथा SIA अधिसूचना की तिथि से पंचाट घोषणा की तिथि तक 12 प्रतिशत सूद के साथ भूमि मूल्य की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। मुआवजा राशि का निर्धारण भू अर्जन अधिनियम 2013 में निहित प्रधान के आलोक में किया गया है, जो पूर्णत: नियमानुकूल है।


मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हितबद्ध रैयतो से आवेदन प्राप्त करने के लिए पांच बार कैंप का आयोजन अंचल-सह-प्रखंड कार्यालय चौसा के परिसर में किया गया। संबंधित हितबद्ध रैयतों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है तथा आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को समाचार पत्र में किया गया है। इसके बावजूद हितबद्ध रैयतों से मुआवजा राशि का आवेदन प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में भू अर्जन अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के तहत मौजा बनारपुर, महुआरी, न्यायीपुर, धर्मागतपुर, अखौरीपुर, महादेवा एवं सलारपुर से संबंधित हितबद्ध रैयतों का मुआवजा राशि LARR प्राधिकार, पटना को संदर्भित कर दिया गया है। हितबद्ध रैयत LARR प्राधिकार, पटना में अपना पक्ष रख सकते हैं। शेष मौजा को LARR प्राधिकार, पटना को संदर्भित करने की कार्रवाई की जा रही है।

क्या चौसा थर्मल पावर वाटर पाइप लाइन एवं रेल कॉरीडोर भूमि का दर हुआ फाइनल जाने

क्या चौसा थर्मल पावर वाटर पाइप लाइन एवं रेल कॉरीडोर भूमि का दर हुआ फाइनल जाने

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M V ONLINE BIHAR NEWS/बक्सर/जिला भू अर्जन कार्यालय बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार चौसा थर्मल पावर परियोजना अंतर्गत वाटर पाइप लाइन एवं रेल कॉरीडोर परियोजना में STPL बक्सर से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधिघोषणा क्रमश: दिनांक 29 जुलाई 2021 एवं दिनांक 6 नवंबर 2021 को समाचार पत्र के माध्यम से किया गया है। इसके पश्चात भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 26 (B) में निहित प्रावधानों के तहत दर का निर्धारण किया गया। उक्त प्रावधान के अनुसार अधिसूचना की तिथि से पूर्व 3 वर्षों का बिक्री आंकड़ा प्राप्त कर छ्दम बिक्री आंकड़ा को हटाते हुए उच्चतर 50% बिक्री आंकड़ा का औसत (जो MVR से अधिक है), प्राप्त कर दर निर्धारण किया गया है।


दर निर्धारण के पश्चात वाटर पाइप लाइन परियोजना के एवार्ड की घोषणा दिनांक 28 फरवरी 2022 को एवं रेल कॉरिडोर परियोजना के एवार्ड की घोषणा दिनांक 01 अप्रैल 2022 को किया गया है। उक्त के पश्चात मुआवजा भुगतान हेतु निर्धारित दर के आलोक में गुणक-2 एवं 100 प्रतिशत सोलेशियम यानी 4 गुना तथा SIA अधिसूचना की तिथि से पंचाट घोषणा की तिथि तक 12 प्रतिशत सूद के साथ भूमि मूल्य की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। मुआवजा राशि का निर्धारण भू अर्जन अधिनियम 2013 में निहित प्रधान के आलोक में किया गया है, जो पूर्णत: नियमानुकूल है।


मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हितबद्ध रैयतो से आवेदन प्राप्त करने के लिए पांच बार कैंप का आयोजन अंचल-सह-प्रखंड कार्यालय चौसा के परिसर में किया गया। संबंधित हितबद्ध रैयतों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है तथा आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को समाचार पत्र में किया गया है। इसके बावजूद हितबद्ध रैयतों से मुआवजा राशि का आवेदन प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में भू अर्जन अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के तहत मौजा बनारपुर, महुआरी, न्यायीपुर, धर्मागतपुर, अखौरीपुर, महादेवा एवं सलारपुर से संबंधित हितबद्ध रैयतों का मुआवजा राशि LARR प्राधिकार, पटना को संदर्भित कर दिया गया है। हितबद्ध रैयत LARR प्राधिकार, पटना में अपना पक्ष रख सकते हैं। शेष मौजा को LARR प्राधिकार, पटना को संदर्भित करने की कार्रवाई की जा रही है।