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मंत्री पद से हटते ही शाहनवाज हुसैन के ऊपर लगा रेप का आरोप हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

BY ADMIN

M V ONLINE BIHAR NEWS/बिहार/बीजेपी के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसे देश में हुसैन के ऊपर दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है एफ आई आर दर्ज करने के लिए मामला साल 2018 के अप्रैल महीने का है। जहां शाहनवाज हुसैन के द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी किया गया था। बताते चलें कि महिला ने आरोप लगाया कि छतरपुर के एक फॉर्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद महिला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका लगाई। साकेत जिला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को शाहनवाज हुसैन ने पहले साकेत कोर्ट में ही विशेष जज के सामने चुनौती दी थी। वहां से जब राहत नहीं मिली तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन हाई कोर्ट से भी बीजेपी नेता को रियायत नहीं मिली और अब उनके खिलाफ रेप केस दर्द होगा। पुलिस जांच करेगी, तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी।


कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, 'मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। जांच पूरी की जाए और CRPC (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धारा 173 के तहत विस्तृत रिपोर्ट तीन महीने के भीतर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाए।’ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की स्थिति रिपोर्ट में चार अवसरों पर पीड़िता के बयान दर्ज करने का जिक्र किया गया है लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।

मंत्री पद से हटते ही शाहनवाज हुसैन के ऊपर लगा रेप का आरोप हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

मंत्री पद से हटते ही शाहनवाज हुसैन के ऊपर लगा रेप का आरोप हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने का दिया आदेश

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M V ONLINE BIHAR NEWS/बिहार/बीजेपी के दिग्गज नेता शाहनवाज हुसैन के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसे देश में हुसैन के ऊपर दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है एफ आई आर दर्ज करने के लिए मामला साल 2018 के अप्रैल महीने का है। जहां शाहनवाज हुसैन के द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी किया गया था। बताते चलें कि महिला ने आरोप लगाया कि छतरपुर के एक फॉर्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद महिला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका लगाई। साकेत जिला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को शाहनवाज हुसैन ने पहले साकेत कोर्ट में ही विशेष जज के सामने चुनौती दी थी। वहां से जब राहत नहीं मिली तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन हाई कोर्ट से भी बीजेपी नेता को रियायत नहीं मिली और अब उनके खिलाफ रेप केस दर्द होगा। पुलिस जांच करेगी, तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी।


कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, 'मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। जांच पूरी की जाए और CRPC (दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धारा 173 के तहत विस्तृत रिपोर्ट तीन महीने के भीतर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाए।’ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस की स्थिति रिपोर्ट में चार अवसरों पर पीड़िता के बयान दर्ज करने का जिक्र किया गया है लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई।