जिले में खुल सकती है कपड़े और चप्पल की दुकान बोलो डीएम
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m v online bihar news बक्सर / जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में खुलने की अब दुकान चुकि राज्य के बाहर से और विशेषकर अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के बढ़ती संख्या को देख कर प्रखंड स्तरीय कोरोंटिन केन्द्रो में रखा जा रहा है !जबकि सभी प्रखंड मुख्यालय और ( जिला मुख्यालय को छोड़कर ) रेड जोन के रूप में चिन्हित कर घोषित किया जायेगा ! जबकि प्रखंड मुख्यालय के अंदर आने सभी रेड जोन में केवल उन्ही समाग्री की दुकान खोलने की अनुमती होगी,इनका स्पस्ट निर्धारण गृह बिभाग के आदेश संख्या 303 जो दिनाक 06 मई 2020 एवं इस कर्यालय कइ आदेश ज्ञापांक 10-1728 /जो दिनक 09. 05. 2020 एवं ज्ञापांक 10-1763 दिनांक 11. 05. 2020 के द्वारा किया गया है ! जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में है !
दुकान का प्रकार समय
सेक्टर 1.
दुकानें।
कपड़ा की दुकान, जूता एवं
चप्पल की दुकान दिन में 12 बजे से संध्या 4 बजे तक
(सोमवार , बुधवार शुक्रवार)
सेक्टर 2 समय
दुकान का प्रकार
बर्तन एवं घरेलू किचन सामग्री, सुबह 8 से 12 बजे तक
वाटर प्यूरीफायर से संबंधित (मंगल, गुरु व शनिवार)
दुकानें।
कपड़ा की दुकान, जूता एवं
चप्पल की दुकान दिन में 12 बजे से संध्या 4 बजे तक
(मंगल, गुरु व शनिवार)
बताया गया है कि, सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग तथा समय समय पर सेनिटाइजर का कार्य नियमित रूप से होना चाहिए साथ ही गैर सरकारी कार्यालयों में 33 फीसद कर्मी ही कार्य करेंगे।
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m v online bihar news बक्सर / जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में खुलने की अब दुकान चुकि राज्य के बाहर से और विशेषकर अन्य राज्यों के रेड जोन से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के बढ़ती संख्या को देख कर प्रखंड स्तरीय कोरोंटिन केन्द्रो में रखा जा रहा है !जबकि सभी प्रखंड मुख्यालय और ( जिला मुख्यालय को छोड़कर ) रेड जोन के रूप में चिन्हित कर घोषित किया जायेगा ! जबकि प्रखंड मुख्यालय के अंदर आने सभी रेड जोन में केवल उन्ही समाग्री की दुकान खोलने की अनुमती होगी,इनका स्पस्ट निर्धारण गृह बिभाग के आदेश संख्या 303 जो दिनाक 06 मई 2020 एवं इस कर्यालय कइ आदेश ज्ञापांक 10-1728 /जो दिनक 09. 05. 2020 एवं ज्ञापांक 10-1763 दिनांक 11. 05. 2020 के द्वारा किया गया है ! जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में है !
दुकान का प्रकार समय
सेक्टर 1.
. बर्तन एवं घरेलू किचन सामग्री, सुबह 8 से 12 बजे तक
वाटर प्यूरीफायर से संबंधित (सोमवार, बुधवार शुक्रवार )दुकानें।
कपड़ा की दुकान, जूता एवं
चप्पल की दुकान दिन में 12 बजे से संध्या 4 बजे तक
(सोमवार , बुधवार शुक्रवार)
सेक्टर 2 समय
दुकान का प्रकार
बर्तन एवं घरेलू किचन सामग्री, सुबह 8 से 12 बजे तक
वाटर प्यूरीफायर से संबंधित (मंगल, गुरु व शनिवार)
दुकानें।
कपड़ा की दुकान, जूता एवं
चप्पल की दुकान दिन में 12 बजे से संध्या 4 बजे तक
(मंगल, गुरु व शनिवार)
बताया गया है कि, सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग तथा समय समय पर सेनिटाइजर का कार्य नियमित रूप से होना चाहिए साथ ही गैर सरकारी कार्यालयों में 33 फीसद कर्मी ही कार्य करेंगे।

