BY ADMIN
M V ONLINE BIHAR NEWS/बक्सर/सिमरी/ प्रखंड प्रमुख प्रियंका पाठक एवं उप प्रमुख चंदन कुवंर के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर राजनीतिक महौल को गर्म कर दिया है शनिवार को 18 सदस्यीय पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिकांत शर्मा को लिखित हस्ताक्षर के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि निर्धारित कर आवेदन दिया है।
वहीं कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिये गए ज्ञापन विपक्ष के द्वारा बताया गया है कि विगत 01 जनवरी को प्रमुख एवं उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ज्ञापन सौंपा गया था।
लिहाजा कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक के लिए 18 जनवरी को समय निर्धारित किया गया था लेकिन पटना उच्च न्यायालय के द्वारा केस संख्या CWJC 617/2024 के तहत वर्तमान प्रमुख प्रियंका पाठक एवं उप प्रमुख चंदन कुंवर के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर 12 जनवरी को अगले आदेश तक रोक लगा दिया था
जबकि पुनः 18 जनवरी को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त केस को खारिज कर दिया गया है तथा इस संबंध में कोई केस पटना उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है इसलिए 22 जनवरी को समय दोपहर 01 बजे से प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रखंड सभागार में किया
जाय बतादें कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 44 (3) के तहत पंचायत समिति के सदस्यों का अधिकार दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के दिये गए आवेदन की तिथि से ह 15 दिन के अंदर बैठक की तिथि निर्धारित नहीं किया जाता हैं
तो एक तिहाई सदस्य बैठक की तिथि तय कर सदस्य फिर से उन्हें आवेदन देंगे और इस तिथि को वह बैठक बुलाया जायेगा और बीपीआरओ इसी दिन संचिका तैयार करेंगें बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव पर इनका है
हस्ताक्षर पंचायत समिति सदस्य सुशीला देवी के नेतृत्व में दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जिन पंचायत समिति सदस्यों का हस्ताक्षर है उनमें कलावती देवी, गायत्री देवी ,रचना कुमारी, मनोज कुमार ओझा, अजय कुमार ओझा,विजय बीन,संतोष यादव,मोतीझारी देवी,संगीता कुमारी,दिनेश कुमार साहू,सुबास गोड़,सिम्पी देवी,आशा देवी, विमलेश कुमार ओझा,रीमा राय,पूजा देवी दीपक कुमार का नाम शामिल हैं।
वहीं कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिये गए ज्ञापन विपक्ष के द्वारा बताया गया है कि विगत 01 जनवरी को प्रमुख एवं उपप्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ज्ञापन सौंपा गया था।
लिहाजा कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक के लिए 18 जनवरी को समय निर्धारित किया गया था लेकिन पटना उच्च न्यायालय के द्वारा केस संख्या CWJC 617/2024 के तहत वर्तमान प्रमुख प्रियंका पाठक एवं उप प्रमुख चंदन कुंवर के खिलाफ लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर 12 जनवरी को अगले आदेश तक रोक लगा दिया था
जबकि पुनः 18 जनवरी को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त केस को खारिज कर दिया गया है तथा इस संबंध में कोई केस पटना उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है इसलिए 22 जनवरी को समय दोपहर 01 बजे से प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रखंड सभागार में किया
जाय बतादें कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 44 (3) के तहत पंचायत समिति के सदस्यों का अधिकार दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव के दिये गए आवेदन की तिथि से ह 15 दिन के अंदर बैठक की तिथि निर्धारित नहीं किया जाता हैं
तो एक तिहाई सदस्य बैठक की तिथि तय कर सदस्य फिर से उन्हें आवेदन देंगे और इस तिथि को वह बैठक बुलाया जायेगा और बीपीआरओ इसी दिन संचिका तैयार करेंगें बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव पर इनका है
हस्ताक्षर पंचायत समिति सदस्य सुशीला देवी के नेतृत्व में दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जिन पंचायत समिति सदस्यों का हस्ताक्षर है उनमें कलावती देवी, गायत्री देवी ,रचना कुमारी, मनोज कुमार ओझा, अजय कुमार ओझा,विजय बीन,संतोष यादव,मोतीझारी देवी,संगीता कुमारी,दिनेश कुमार साहू,सुबास गोड़,सिम्पी देवी,आशा देवी, विमलेश कुमार ओझा,रीमा राय,पूजा देवी दीपक कुमार का नाम शामिल हैं।